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Home/Jharkhand/झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपमुक्त होने से किया इनकार
Jharkhand

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपमुक्त होने से किया इनकार

June 10, 2026 2 Min Read

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को एक अविश्वसनीय कानूनी झटका लगा जब एक विशेष पीएमएलए अदालत ने रांची के बडगाई क्षेत्र में 8.86 एकड़ से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, उन्हें सोरेन के खिलाफ मुकदमे के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री मिली, जिसके आधार पर उनकी बर्खास्तगी की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

प्रवर्तन विभाग ने सोरेन पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखने का आरोप लगाया था और पीएमएलए अधिनियम के तहत उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि सोरेन धन शोधन और राज्य के भीतर भूमि अधिग्रहण करने की एक अवैध योजना में शामिल था; और दावा किया कि उन्हें संपत्ति के दस्तावेजों के 11 ट्रंक, भूमि रिकॉर्ड वाले 17 मूल रजिस्टरों के साथ-साथ बारियातू क्षेत्र में 8.86-एकड़ भूखंड से संबंधित दस्तावेज मिले थे, जिसे सोरेन ने अवैध रूप से हासिल किया था।

मुख्यमंत्री की टीम ने तर्क दिया कि ईडी द्वारा दिए गए सबूत और दस्तावेज अप्रमाणित थे, जिससे सोरेन के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। हालांकि, अदालत ने सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि न्यायशास्त्र ने तथ्य के विवादित मामलों के संबंध में साक्ष्य के गहन मूल्यांकन या निष्कर्षों को दर्ज करने की अनुमति नहीं दी थी।


अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने एक सीमित उद्देश्य के लिए मामले की जांच की, विशेष रूप से यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सोरेन के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, और यह कि वह एक उचित संदेह से परे उसके अपराध का फैसला नहीं कर रहा था। इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि अगर अदालत आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ती है तो सोरेन को मुकदमे का सामना करना होगा।

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